सोलन। ऑटो चालकों की मनमानी पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मनमाने किराए वसूलने पर तीन ऑटो चालकों के चालान काटे गए। इन्हें करीब 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। परिवहन विभाग ने ऑटो चालकों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है जिसमें आरटीओ खुद सड़क पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। ऑटो चालकों के लिए परिवहन विभाग ने न्यूनतम किराया पांच रुपये तय कर रखा है। साथ ही किसी स्टेशन पर जाने के लिए ऑटो बुक करने पर तीन सवारियों का किराया लेने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन ऑटो चालकों की मनमानी की कई शिकायतें विभाग को मिल रही थी। इसमें जरूरत से ज्यादा सवारियां बैठाने तथा अधिक किराया वसूलने की बात कही गई थी। अमर उजाला ने ऑटो चालकों की मनमानी और इसे रोकने को लेकर परिवहन विभाग की तैयारी को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। उसके बाद विभाग ने एक टीम का गठन किया जो ऑटो में सफर कर चालक की मनमानी का पता लगा रही है। ऑटो चालकों को तीन से अधिक सवारियां बैठाने की इजाजत नहीं है।
30 हजार रुपये जुर्माना वसूला : आरटीओ
आरटीओ सोलन एमडी शर्मा ने बताया कि ऑटो चालकों को हिदायत दी गई है कि वे नियमों का पालन करें। ओवरलोडिंग न करें और सवारियों से ज्यादा किराया न वसूलें। इसके बावजूद कुछ ऑटो चालक नियम नहीं मान रहे हैं। विभाग ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें ऑटो चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। अब तक 30 हजार रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है।
नियम तोड़ने पर एक बस का रूट परमिट रद्द
परिवहन विभाग ने रूट परमिट की अवहेलना करने पर बस जब्त कर लिया है। इस बस का रूट परमिट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। आरटीओ एमडी शर्मा ने बताया कि इस रूट परमिट को अब किसी दूसरे बेरोजगार युवक को दिया जाएगा। इस पर आगामी आरटीए बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस चालकों की मनमानी को विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। भविष्य में बिना रूट, ओवरलोडिंग या किसी दूसरे नियम को तोड़ने वाली बसों के परमिट भी रद्द किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग नियमित रूप से इसकी जांच करता रहेगा।