बिना अनुमति के टावर लगाने पर होगी कार्रवाई
नगर परिषद ऐसी कंपनियों को भेजेगी नोटिस, दो माह बाद करनी होंगी औपचारिकताएं पूरी
नोटिस के बाद भी अनुमति न लेने पर नगर परिषद तोड़ेगी टावर
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। नगर परिषद सोलन के तहत क्षेत्र में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावर पर नगर परिषद कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत नगर परिषद ने ऐसे मोबाइल टावर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन्होंने नगर परिषद से टावर लगाने के लिए अनुमति नहीं ली है। इसके अलावा जिन कंपनियों ने नगर परिषद को टावर लगाने की फीस सहित अन्य राशि जमा नहीं करवाई है। ऐसे टावर कंपनी को नगर परिषद नोटिस जारी करने वाली है जिसमें उक्त कंपनी को टावर को लगाए रखने के लिए नगर परिषद से अनुमति सहित टावर लगाते समय लिया जाने वाला एक मुश्त राशि जमा करवानी होगी। नोटिस देने के बाद नगर परिषद की ओर से उक्त कंपनियों को दो माह का समय दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी नगर परिषद से अनुमति सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हुईं तो उनके टावर को गिरा दिया जाएगा।
यह होगा टावर लगाने का नियम
नगर परिषद परिधि में करीब दो दर्जन से अधिक टावर लगाए गए हैं। यहां किसी भी टावर की अनुमति नगर परिषद से नहीं ली गई है। इसमें नियमों के तहत प्रत्येक टावर को नगर परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य है। नगर परिषद ऐसे सभी टावरों को तोड़ने की कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। टावर लगाते समय कंपनी को एकमुश्त 25 हजार नगर परिषद को जमा करवाना होगा। इसके बाद उसे रिन्यू करवाने के लिए प्रति वर्ष साढ़े 12 हजार नगर परिषद को देने होंगे। वहीं जिन कंपनियों से टावर लगाने की अनुमति नहीं ली और नहीं उक्त राशि को जमा करवाया है, उनके खिलाफ नगर परिषद यह कार्रवाई कर रही है।
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद अपनी परिधि में बिना अनुमति लगे मोबाइल टावरों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। नगर परिषद उक्त कंपनियों को नोटिस जारी कर रही है जिसमें उक्त कंपनी के मालिकों को 60 दिन का समय दिया गया है। यदि इस समय में उक्त कंपनी के मालिक नगर परिषद को टावर लगाने का एक मुश्त 25 हजार और वार्षिक साढ़े 12 हजार फीस जमा नहीं करवाती तो नप से बिना सूचना टावर को तोड़ा दिया जाएगा।