अवैध निर्माण पर कटेगा स्कूल भवन का बिजली-पानी
एक उद्योग पर भी होगी कार्रवाई, नोटिस के बावजूद अवमानना पर लिया कड़ा संज्ञान
बीबीएनडीए ने विद्युत और आईपीएच को पत्र भेज दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नालागढ़ (सोलन)। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण ने एक निजी शैक्षणिक संस्थान के भवन की बिजली और पानी, जबकि एक उद्योग की बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। अनाधिकृत निर्माण को लेकर नोटिस देने के बावजूद इस पर कोई गौर न करने और नोटिस की अवमानना पर प्राधिकरण ने कड़ा रवैया अपनाते हुए यह निर्णय लिया है और इस संदर्भ में बिजली बोर्ड और आईपीएच महकमे से पत्राचार कर इनके बिजली-पानी कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बीबीएनडीए की ओर से जारी इन आदेशों के तहत नालागढ़ बद्दी हाईवे पर खरूणी के बेली खोल स्थित शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन के बिजली पानी कनेक्शन काटे जाएंगे। प्राधिकरण के अनुसार इस भवन के मालिक भगत राम पुत्र रामस्वरूप को 9 जनवरी, 2017, 4 अक्टूबर, 2017, 17 जनवरी, 2018 और 23 मई, 2018 को अथॉरिटी की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं और भवन मालिक को इस अनाधिकृत निर्माण को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन भवन मालिक ने ऐसा नहीं किया, जिस पर नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 83ए के तहत प्राधिकरण ने इस भवन के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए है। उधर, कुंजाहल में स्थित मैसर्ज स्वास्तिक पॉलीमरर्ज को भी दो बार अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39ए के तहत इसे हटाने और तोड़ने के नोटिस थमाए गए, लेकिन इस उद्योग ने भी इन आदेशों की अवहेलना की है। इस उद्योग के बिजली कनेक्शन काटने के प्राधिकरण की ओर से निर्देश जारी कर दिए हैं।
टीसीपी एक्ट-1977 के तहत दिया नोटिस : राजीव
एडशिनल सीईओ बीबीएनडीए राजीव कुमार ने कहा कि प्राधिकरण ने हिमालच प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट-1977 के सेक्शन 83ए के तहत नियमों की अवहेलना करने पर बिजली बोर्ड और आईपीएच विभाग को निजी स्कूल भवन के बिजली पानी, जबकि उद्योग के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं।