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सोलन में 163 भवन मालिकों को नोटिस, कोर्ट के आदेश पर नगरपरिषद का फरमान

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सोलन। नगर परिषद सोलन के अधीन आने वाले 163 अवैध निर्माणों को कभी भी हटाया जा सकता है। नगर परिषद ने भवन मालिकों को निर्माण के संबंध में नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें नगर परिषद ने भवन मालिकों से निर्माण को वैद्य ठहराने की उचित वजह पूछी है। वजह दुरुस्त न होने पर भवन मालिकों पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें बिजली और पानी के कनेक्शन काटने से भवन को गिराने तक के आदेश नगर परिषद दे सकती है।
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नप सोलन ने मंगलवार को आचार संहिता खत्म होने के बाद आयोजित जरनल हाउस में भवन मालिकों को नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। इसके तहत अवैध निर्माण करने वाले लोगों को निर्माण संबंधित दस्तावेज और इसकी जानकारी देनी होगी। बैठक हाईकोर्ट के आदेश पर की गई। इसकी अध्यक्षता नप अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शहर में ऐसे कई भवन हैं जिनका निर्माण नगर परिषद बनने से पहले हो गया था। इसमें भवनों की 5-5 मंजिलें भी हैं। 1995 के बाद नगर परिषद में आने के बाद यह क्षेत्र टीसीपी के तहत आ गया था। इसके बाद भी कई भवनों का निर्माण कार्य हुआ है तब से लेकर अभी तक नप के सर्वे में 163 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद नगर परिषद को फटकार लगाते शहर में हुए हाईकोर्ट ने सभी अवैध निर्माणों को चिह्नित करने अवैध कब्जों पर की कार्रवाई का जवाब मांगा था। ऐसा न करने पर कोर्ट ने नगर परिषद को भंग करने की चेतावनी भी दी है। इसी आदेश को देखते हुए नगर परिषद अब अवैध निर्माण को लेकर कड़े निर्णय ले रही है। इसके तहत नगर परिषद ने कोर्ट के आदेशानुसार अवैध निर्माण किए जाने पर भवनों के बिजली-पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब नप ने जरनल हाउस में अवैध निर्माण को लेकर शॉर्ट ऑफ नोटिस जारी कर दिया है। इसमें अवैध निर्माण करने वाले लोगों को भवनों को वैध करने का स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें यदि कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण करने वालों की चिंता बढ़ी
हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद नप की कार्रवाई से अब अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों की चिंता बढ़ गई है। इसके पहले कोर्ट के आदेश पर सोलन के मालरोड पर दो व्यावसायिक भवनों में हुए अवैध निर्माण को भी तोड़ने की कार्रवाई जारी है। अब फिर से चिन्हित 163 अवैध भवन निर्माण मालिकों की चिंता भी बढ़ गई है।
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यहां अधिक अवैध निर्माण
शहर के अधिकतर हिस्सों में टीसीपी अध्यादेश की आड़ में भवन मालिकों ने नियमों को ताक में रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं। इससे नियम के तहत सन्नी साइड, धोबीघाट रोड, राजगढ़, सूर्या विहार, शक्तिनगर, आईटीआई रोड, कलीन, माल रोड, डिग्री कॉलेज एरिया, जौणाजी रोड, कथेड़, कोटलानाला, टैंक रोड, मधुवन कॉलोनी और देंऊघाट में इस तरह के मामला सामने आया है। हाउस की मंजूरी मिलने के बाद इन भवन मालिकों से जवाब मांगा है।

नोटिस कर दिए हैं जारी : अध्यक्ष
नप अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर नगर परिषद द्वारा जरनल हाउस की बैठक बुलाई थी। इसमें शहर के अवैध निर्माण को लेकर चर्चा की गई है। इसमें नप के तहत चिन्हित 163 अवैध भवन निर्माण मालिकों के शॉर्ट ऑफ नोटिस जारी कर दिए हैं। यदि उक्त भवन मालिक इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो उनके भवनों को अवैध करार देकर बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
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