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2.50 करोड़ उधारी शराब मामले में ईटीआई की जमानत याचिका रदद

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court Shimla
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बद्दी (सोलन)।बहुचर्चित ढाई करोड़ की उधारी शराब मामले में गिरफ्तार किए गए ईटीआई की जमानत याचिका माननीय अदालत से रद्द हो गई है। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ईटीआई अंकुश चौहान निवासी नगरोटा बांगवा जिला कांगड़ा की गिरफ्तारी के बाद चार ठेकेदारों भूपिंद्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव गंगर हंडोला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, राकेश शर्मा पुत्र रामस्वरूप निवासी गांव उपरला बसाल, तहसील एवं जिला ऊना, चंचल कुमार पुत्र रामदास निवासी गांव एवं डाकघर पंजावर तहसील हरोली जिला ऊना, जोगिंद्र लाल पुत्र जीवन लाल निवासी गांव एवं डाकघर रायपुर, तहसील एवं जिला ऊना को गिरफ्तार किया है। इन ठेकेदारों ने दो बार माननीय अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन दोनों बार ही रिजेक्ट हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 7 अन्य ठेकेदारों को गिरफ्तार करना है। इसके लिए पुलिस ने आबकारी विभाग के शिमला कार्यालय से दस्तावेज तथा रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिए है।
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यह है पूरा मामला
बद्दी के सनसिटी के पास एल-1 शराब के गोदाम में यह गोरखधंधा हुआ है। यहां पर ईटीओ का पद होने के बावजूद ईटीआई की तैनाती की थी। यहां कार्य आनलाइन न होकर ऑफलाइन होता रहा और करोड़ों की उधारी वाली शराब का यह मामला उस समय संज्ञान में आया जब आबकारी विभाग को इसका पता चला। बददी के एल-1 गोदाम से 2.50 करोड़ की शराब के मामले में आबकारी विभाग ने ऑडिट करवाने पर इस गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ। गोदाम से बिना पैसे लिए ही ठेकेदारों को ढाई करोड़ की शराब दे दी थी।

जल्द की जाएगी गिरफ्तारी : एसपी
एसपी राहुल नाथ ने कहा कि ईटीआई की जमानत याचिका रद्द हो गई है। चारों ठेकेदार और ईटीआई न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने रिकार्ड कब्जे में ले लिया है। जल्द ही अन्य ठेकेदारों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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