फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पिकटोरियल वार्निंग के बगैर सिगरेट बेचने वाले पांच कारोबारियों को नोटिस

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

सोलन। शहर में बिना पिकटोरियल वार्निंग के सिगरेट बेचने वाले पांच कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हैरानी की बात यह है कि यह सिगरेट अवैध रूप से बिना बिलों के खुलेआम बेची जा रही थी। कारोबारी सरेआम नियमों की अवहेलना कर रहे थे। सुरक्षा विभाग ने हाल ही में अवैध रूप से बेची जा रही खेप को जब्त किया था।

इसमें कसौली से चार और सोलन में एक कारोबारी की दुकान से बिना पिक्टोरियल वार्निंग के बेची जा रही 300 डिब्बियों को मौके से पकड़ा था। जानकारी के अनुसार इस सिगरेट को बेचना अपराध है जिसके लिए कारोबारियों के फूड लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। अब विभाग ने कार्रवाई कर उक्त कारोबारियों को नोटिस भेजा है। यदि 15 दिन में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो केस को कोर्ट में भेजा जाएगा।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार डिब्बी पर बिना कैंसर की चेतावनी के सिगरेट को नहीं बेचा जा सकता है। जब विभाग ने उक्त सिगरेट के बिल मांगे तो कारोबारी बिल नहीं दिखा पाए। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई कर खेप को जब्त कर लिया।
विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि कसौली और सोलन से बिना पिक्टोरियल वार्निंग बेजी जा रही सिगरेट की खेप को पकड़ा है। कारोबारियों के पास कोई भी बिल नहीं था। यह सिगरेट अवैध है और बिना पिक्टोरियल वार्निंग बेचना अपराध है। पांच कारोबारियों को नोटिस भेजे हैं। 15 दिन में संतोषजनक जवाब न आने पर केस कोर्ट में जाएगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें