अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि में अब दो या दो से अधिक हेक्टेयर भूमि मालिकों को भी लाभ मिलेगा। पहले योजना के तहत इन्हें लाभ का पात्र नहीं माना गया था। योजना के कार्यान्वयन को लेकर बुलाई बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम सोलन रोहित राठौर ने बताया कि लाभार्थी किसान पंजीकृत होने के लिए संबंधित पटवारखाने के अलावा लोक मित्र केंद्र से फार्म लेकर सही जानकारी अंकित करें।
कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स में के दायरे में आता है, वह योजना का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा विधायक, एमपी, वकील, इंजीनियर तथा जो व्यक्ति पंजीकृत होगा, उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी लड़की की शादी के बाद उसको तलाक होता है और वह यदि मायके में रह रही है और उसके नाम से जमीन है तो वह भी योजना का लाभ ले सकती है।
अधिक जानकारी के लिए किसान अपने पंचायत सचिव और पटवारी से भी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत सचिवों और पटवारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र किसानों की मदद करें।