अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। जिले की निजी बसों के भीतर और बाहर अब चालक और बस मालिक की फोटो सहित अन्य जानकारी को प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा सभी बसों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का नंबर भी अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने यह निर्देश जारी कर दिए है। इसके अलावा बसों में साउंड सिस्टम को न लगाने सहित ओवरलोडिंग को लेकर भी आदेश दिए गए है। इसमें निजी बस ऑपरेटरों को जिला प्रशासन की ओर से बसों में उक्त कार्य को करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद यदि यह व्यवस्था बस में नहीं होती है तो जिला प्रशासन सहित क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से बस ऑपरेटरों सहित चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसमें ऑपरेटर को अपनी बस में तैनात किए गए चालक और परिचालक की पूरी जानकारी आरटीओ कार्यालय में भी दर्ज करवानी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार सहित जिला प्रशासन भी सख्त है। इसके तहत यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में निजी बस ऑपरेटरों को बस में चालक परिचालक की फोटो को प्रदर्शित करने सहित बस में ओवरलोडिंग न करना, ओवरटेक न करना, बस चलाते समय चालक की ओर से मोबाइल फोन का प्रयोग न करना, बस में साउंड सिस्टम का प्रयोग न करना, बस की मरम्मत सहित सर्विस समय पर करवाना, बस चालक के पास लाइसेंस का होना सहित अन्य यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें उपायुक्त सोलन ने कहा है कि बसों में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी।