बद्दी (सोलन)। बद्दी-नालागढ़ हाईवे के फोरलेन निर्माण के लिए अब एनएच एक्ट 1956 के तहत नए सिरे से थ्री ए ड्राफ्ट तैयार होगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के सौजन्य से स्पेशल लैंड एक्वीजिशन सेल को आदेश जारी किए हैं कि फोरलेन निर्माण के नार्म को पूरा करें और हाईवे के मध्य से दोनों ओर 45 मीटर भूमि का अधिग्रहण करें। इसके तहत हाईवे के बीच से साढ़े 22 मीटर दोनों ओर से भूमि अधिगृहीत की जाएगी। फोरलेन निर्माण के लिए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए हैं जिसके तहत अब दोबारा से नालागढ़ से बद्दी तक आने वाले 32 गांवों की फिर से भूमि की पैमाईश होगी। इसे दोनों ओर से पूरा किया जाएगा। इससे पहले चली प्रक्रिया में ली गई जमीनें मापदंडों के तहत पूरी नहीं हो रही हैं। इसमें जमीनों का अधिग्रहण कहीं 40, 30 और 28 मीटर के हिसाब से किया गया है। मापदंडों के तहत दोनों ओर से 45 मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
स्पेशल लैंड एक्वीजिशन यूनिट के ओएसडी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुभाष सकलानी और भू अर्जन अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार कुंदन सिंह लालटा की टीम द्वारा एक बार फिर से भूमि की पैमाईश का कार्य किया जाएगा। इसके तहत एनएच के सेंटर से दोनों ओर 45 मीटर भूमि को पूर्ण किया जाएगा।