राजगढ़ (सिरमौर)। न्यायिक दंडाधिकारी राजगढ़ की अदालत ने चोरी के आरोप में दोषी को एक साल का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी अनिल कुमार निवासी गिलौर माजरी, यमुनानगर को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक न्यायवादी विकास शर्मा ने बताया कि आरोपी ने गत मई माह में सराहां के धनीराम के घर से नकदी व जेवरात चोरी किए थे। मामले में थाना प्रभारी सराहां बलदेव ठाकुर ने जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।