फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirmour News: छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की जेल, 10,000 रुपये जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने सोमवार को भादंसं की धारा 354, 452 व एससी-एसटी अधिनियम के तहत आरोपी नवीन कुमार पुत्र महीपाल निवासी संगड़ाह (सिरमौर) को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन

अदालत ने दोषी को धारा 354 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास और 2500 रुपये जुर्माना और धारा 452 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। अदालत ने एससीएसटी एक्ट में भी दोषी को 2500 रुपये जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को प्रत्येक मामले में चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा देवी ने की। उन्होंने बताया कि मामला 8 मार्च 2019 का है। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि शाम 6:00 बजे जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसके बेटे ने सोचा कि शायद पिताजी आए हैं। बेटे ने दरवाजा खोला तो आरोपी नवीन उसके कमरे में आ घुसा और बिस्तर पर बैठ गया। इसके बाद आरोपी कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आरोपी फिर से दरवाजे को धक्का देकर कमरे में घुसा और बुरी नीयत से पीड़िता की कमीज को फाड़ा। इसी बीच पीड़िता के पति ने मौके पर पहुंचकर उसे छुड़वाया।
विज्ञापन

आरोपी ने महिला के पति के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर संगड़ाह पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। इस मामले में विशेष अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन

.........
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें