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Sirmour News: पांवटा-माजरा में पनीर, आइसक्रीम और कैंडी के सैंपल फेल

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कंडाघाट लैब की जांच रिपोर्ट में सामने आई खामियां
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खुले पनीर में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली फैट और पोषक तत्वों की मात्रा
रास्पबेरी-ब्लूबेरी फ्लेवर वाली लो-फैट आइसक्रीम भी सब-स्टैंडर्ड
सॉफ्ट कैंडी की पैकेजिंग और लेबलिंग में नियमों का उल्लंघन
विक्रेताओं को नोटिस जारी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पांवटा साहिब और माजरा में भरे खाद्य पदार्थों के तीन सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विभाग की ओर से विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए पनीर, फ्लेवर्ड लो-फैट आइसक्रीम और सॉफ्ट कैंडी के नमूनों की जांच में दो सैंपल सब-स्टैंडर्ड और एक मिसब्रांडेड मिला है। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ समय पहले पांवटा साहिब और माजरा क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। इन नमूनों को जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद तीन नमूनों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने आई हैं। माजरा-पांवटा क्षेत्र से लिया खुले पनीर का नमूना जांच में सब-स्टैंडर्ड पाया गया। रास्पबेरी और ब्लूबेरी फ्लेवर वाली खुली लो-फैट आइसक्रीम का नमूना भी मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसे भी जांच रिपोर्ट में सब-स्टैंडर्ड श्रेणी में रखा गया है।
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बाजार से लिया गया सॉफ्ट कैंडी का नमूना मिसब्रांडेड पाया गया। विभाग के अनुसार खाद्य उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग पर नियमों के तहत आवश्यक जानकारी का सही तरीके से उल्लेख नहीं किया गया था। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर निर्माण और समाप्ति तिथि, सामग्री सहित अन्य जरूरी विवरण निर्धारित नियमों के अनुसार अंकित होना आवश्यक है।
लोगों के स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं
दो नमूने अधोमानक और एक मिसब्रांडेड मिले हैं। इनके विक्रेताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-अरुण चौहान, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग
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