नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के तहत चरस तस्करी के मामले में अदालत ने तहसील शिलाई निवासी तुला राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 4 दिसंबर 2025 को शिलाई थाना पुलिस ने शिलाई-रोनहाट राष्ट्रीय राजमार्ग- 707 पर फेदुवाला में एक टैक्सी नंबर गाड़ी की तलाशी के दौरान तुला राम और रामचंद्र के कब्जे से 1.584 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 29 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसे आरोपी को जमानत देना समाज के हित में नहीं होगा। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। संवाद