भू-प्रभावित को मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश
नाहन। अदालत ने भूमि प्रभावित को 82.30 लाख रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह आवेदन पुष्पिंद्र सिंह बनाम रेणुका जी डैम और अन्य से संबंधित है। अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था 30 मई 2024 में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इस निर्णय के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदक ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी।
वहीं, प्रतिवादियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 के मामले में 82,30,594 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि आवेदक के हिस्से की राशि, ब्याज सहित, नियमानुसार उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।संवाद