ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिलाई (सिरमौर)। ग्राम पंचायत मिल्लाह ने पंचायत क्षेत्र में बाहरी फेरीवालों के सामान बेचने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। पंचायत प्रधान बिजमा ठूंठू (विजय) की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार 3 अक्तूबर से पंचायत की सीमा में बाहरी फेरीवालों के सामान बेचने पर प्रतिबंध रहेगा।
पंचायत प्रधान ने बताया कि यह निर्णय ग्रामीणों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत के फैसले में सहयोग करने की अपील की। ग्राम सभा में कुछ बाहरी फेरीवालों के पहचान और पुलिस सत्यापन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए। पंचायत के अनुसार कुछ पहचान-पत्रों में एक जैसी जन्म तिथियां दर्ज मिलीं। पूछताछ के दौरान कुछ लोग स्थानीय थाना प्रभारी का नाम नहीं बता पाए। पंचायत का कहना है कि पुलिस अधिकारी से फोन पर बात करवाने की बात कहे जाने के बाद कुछ लोग वहां से चले गए।
बैठक में फेरीवालों के पुलिस सत्यापन और सामान बेचने की अनुमति से संबंधित दस्तावेजों की जांच का मुद्दा भी उठा। इसके बाद ग्राम सभा ने क्षेत्र में बाहरी फेरीवालों के प्रवेश और सामान बेचने पर रोक लगाने का फैसला लिया। पंचायत ने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई संदिग्ध फेरीवाला नजर आने पर इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों या पुलिस को दें।