जिला बाल संरक्षण इकाई ने आयोजित किए जागरूकता कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
ददाहू/नाहन (सिरमौर)। जिला बाल संरक्षण इकाई ने ग्राम पंचायत खाला क्यार और राजकीय कन्या विद्यालय ददाहू में जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। इसमें कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया, पॉक्सो एक्ट, भीक्षा मंगवाने और बाल विवाह प्रतिषेध पर जानकारी दी गई।
जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत) संतोष कुमारी ने ग्रामीण नागरिकों और स्कूली छात्राओं को बच्चों के कानूनी अधिकारों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से विस्तार से अवगत कराया।
खालाक्यार में लीगल एडॉप्शन विषय पर ग्रामीणों के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति पत्र, स्टाम्प पेपर, अस्पतालों या बिचौलियों के माध्यम से बच्चा गोद लेना कानूनन अपराध है और यह मानव तस्करी की श्रेणी में आ सकता है। इसके बाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में भी संतोष कुमारी ने छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
उन्होंने यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों, बाल विवाह के कानूनी दुष्परिणामों और रोकथाम के उपायों, बच्चों से भीक्षा मंगवाने के खिलाफ कानून और सहायता की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य बालकृष्ण, टीजीटी राधिका समेत पूरा स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।-
ददाहू स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मौजूद छात्राएं। संवाद