नाहन (सिरमौर)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा अब 10 जनवरी तक होगा। डीसी सिरमौर बीसी बडालिया ने बताया कि पहले यह योजना 31 दिसंबर तक थी जिसे बढ़ा कर 10 जनवरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो किसान अभी तक अपना बीमा नहीं करवा पाएं हैं वह 10 जनवरी तक अपना बीमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए पहचान पत्र (आधार कार्ड) व अपनी भूमि का रिकॉर्ड किसान पास बुक के आधार पर या अपने निकटतम लोक मित्र केंद्र/पटवार सर्किल के माध्यम से लेकर फसल बीमा के लिए प्रस्तुत करना होगा। रबी की फसल में गेहूं तथा जौ के लिए किसानों को कुल बीमित राशी का 1.5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा और शेष प्रीमियम राशि 2835 रुपये गेहूं व 2425 जौ कि फसल पर 50:50 अनुपात की दर से केंद्र व राज्य सरकार भरपाई करेगी। केंद्र सरकार ने 30 हजार रुपये गेहूं तथा 25 हजार रुपये जौ के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि किसान को गेहूं का 450 रुपये प्रति हेक्टेयर या 36 रुपये प्रीमियम प्रति बीघा राशि बैंक में देनी होगी।
जौ की फसल के लिए 375 रुपये प्रति हेक्टेयर या 30 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम के रूप में देना होगा तथा इस कृषि बीमा योजना में नमी के कारण बिजाई का रुकना व रोपण जोखिम, खड़ी फसल, बुआई से लेकर कटाई तक, फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया गया है।
उपायुक्त ने सभी उपमण्डलाधिकारियों (ना.) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी ग्रामीण राजस्व अधिकारियों को दिशानिर्देश दें कि अगर कोई किसान अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए अपनी भूमि का रिकॉर्ड और फसल बिजाई प्रमाण पत्र मांगता है तो उसे तुरंत प्रदान करें ताकि वह इस योजना का लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर कृषि-उपनिदेशक कुलवंत सिंह ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि सभी कृषक गेहूं व जौ की फसल का बीमा करवाएं ताकि फसल का नुकसान होने पर मुआवजा मिल सके।