राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा एक उपभोक्ता जागरूकता बैठक का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) नाहन में किया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए विद्युत बोर्ड लिमिटेड के उप निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने कहा कि बिजली चोरी अब बड़ा कानूनी अपराध है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली चोरी न करें और यदि कोई बिजली चोरी करता है तो विभाग को सूचित करें। चोरी की शिकायत संबंधित विद्युत उपमंडल में की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पकड़े जाने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और भविष्य में बिजली के कनेक्शन से भी वंचित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को हर प्रकार की सूचना पहुंचाने का कार्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विद्युत से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो विद्युत उपभोक्ता विद्युत उपमंडल में संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति से संबंधित कोई भी तकनीकी समस्या, कम या अधिक वोल्टेज की समस्या, विद्युत ट्रांसफार्मरों से संबंधित समस्या, विद्युत खंभों तथा तारों से संबंधित समस्या और सर्विस तारों के टूटने से संबंधित समस्या है तो वह तुरंत निशुल्क फोन नंबर सेवा 1800-180-8060 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर विद्युत उपमंडल नाहन के सहायक अधिशासी अभियंता ई. आरके शर्मा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापक राकेश शर्मा, बिरेंद्र श्रीवास्तव, मुनीश, प्रीति और अंजनी चौहान सहित संस्थान के 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया।