-28 मामलों पर कार्रवाई करते हुए लगाया 3.57 लाख का जुर्माना
-दो आपराधिक मामलों में न्यायालय ने एक दिन की सजा और 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। खाद्य सुरक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को नाहन में उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कहा गया कि लोगों को उच्च गुणवत्ता तथा स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो यह खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम -2006 का मुख्य उद्देश्य है। खाद्य व्यापारी को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, इसके लिए व्यापारी स्वयं या लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 5,963 खाद्य व्यापारियों का पंजीकरण हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8 फीसदी अधिक है।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि अप्रैल 2025 से जून 2026 तक 201 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 120 विधिक सैंपल और 180 निगरानी सैंपल लिए गए। इनमें से 30 सैंपल फेल पाए गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गत वर्ष 28 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 3,57,500 रुपये जुर्माना लगाया गया। दो आपराधिक मामलों में न्यायालय ने एक दिन की सजा और 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इस दौरान शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को मध्याह्न भोजन व आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्यान्नों के उचित भंडारण के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग मध्याह्न भोजन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करेगा। उन्होंने जानकारी दी कि गत वित्त वर्ष में राजगढ़, पांवटा साहिब, सतौन और ददाहु में शिविर आयोजित हुए। इन शिविरों में 256 खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधित जानकारी प्रदान की गई। जिले में एक खाद्य सुरक्षा वाहन भी क्रियाशील है। यह वाहन व्यापारियों व उपभोक्ताओं को जानकारी देने के साथ विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल भी एकत्रित करता है। मौके पर ही रिपोर्ट भी दुकानदारों तथा उपभोक्ताओं को दिखाई जाती है।
मंदिर और गुरुद्वारा में भंडारों व लंगर के लिए भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध होते हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अरुण चौहान ने बैठक में मदों को क्रमवार प्रस्तुत किया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक रमाकांत ठाकुर, डीएफएससी शमशेर सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रियंका कश्यप सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।-