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टैंपो चालक को 6 माह कैद और दो हजार जुर्माना

Mon, 21 Nov 2016 10:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
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जेल में माेबाइल - फोटो : Desk
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पांवटा साहिब(सिरमौर)। माजरा में हुए सड़क हादसे के एक आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपी टैंपो चालक ने 16 जुलाई 2010 को  टैंपो से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ था। सोमवार को सीजेएमआई कोर्ट-2 पांवटा के न्यायाधीश शहनाज अंसारी ने मुलजिम हर्ष वर्मा को इस मामले में 6 माह की कैद और 2000 रुपये की सजा सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि 16 जुलाई 2010 को माजरा के ग्राम नया गांव निवासी राहिल अख्तर पुत्र मोहम्मद रमजान ने पांवटा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें कहा गया था कि 16 जुलाई को दिन के समय वह भांजे तनवीर के साथ बाइक एचपी 17 ए 8012 पर माजरा मस्जिद से नमाज अता कर अपने घर वापस जा रहे थे। बाइक के आगे  टैंपो नंबर एचपी50 -0158 बाईपास माजरा की तरफ जा रहा था। तेज रफ्तार टैंपो चालक ने लापरवाही से अचानक अपने घर की तरफ मोड़ा जिस कारण बाइक  टैंपो से टक्करा गया।
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हादसे में बाइक चालक राहिल के आंख व कूल्हे में चोट आई। जबकि भांजे तनवीर के बाईं टांग में चोट लगी। सहायक जिला न्यायवादी पांवटा साहिब राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि सोमवार को इस मामले में सजा हुई है। माजरा निवासी मुलजिम हर्ष वर्मा पुत्र कमल लाल को जैर धारा-338 आईपीसी के तहत 6 माह की कैद और 1000 रुपये जुर्माना तथा जैर धारा- 279, 337 आईपीसी के तहत 3-3 माह कैद और 500-500 जुर्माना की सजा हुई है।
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