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कार चालक को 1 वर्ष कैद और 4000 जुर्माने की सजा

Fri, 05 May 2017 10:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूराो पांवटा
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। जेएमआईसी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी कार चालक को 1 वर्ष की कैद व 4000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 21 अगस्त 2008 को शमशेरपुर के समीप सड़क हादसा हुआ था जिसमें तेज रफ्तारी से कार चालक ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटर सवार बाप की मौके पर ही मौत व बेटा गंभीर रुप से घायल हो गया था। इसके बाद फरार होते वक्त कार चालक ने बद्रीपुर में एक बाइक व टैंपों को भी टक्कर मारी थी। शुक्रवार, 5 मई 2017 को पांवटा एसीजेएम कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश असलम बेग की अदालत ने आरोपी कार चालक को सजा सुनाई है।


सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त 2008 में सड़क हादसा हुआ था। इस वारदात की शिकायत महेंद्र सिंह पुत्र इंद्र सिंह अरोड़ा निवासी शमशेरपुर ने की थी जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। आरोप था कि मुलजिम संदीप कुमार मारुति कार को बहुत तीव्र गति से गलत दिशा की तरफ आया। शमशेरपुर में स्कूटर सवार जसपाल सिंह व उनके पुत्र रमनदीप जो पांवटा की तरफ जा रहे थे। स्कूटर को टक्कर मार दी जिसके चलते जसपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेटा गंभीर रुप से घायल हुआ था। आरोपी कार चालक हादसे के बाद बद्रीपुर की तरफ भाग खड़ा हुआ। वहां पर अपनी कार से जाकर एक दूसरी बाइक व टेंपू के टक्कर मार दी जिससे टेंपू में सवार लोगों की भी चोटें आई थीं। अपनी कार एचपी 17 ए-5202 को शमशेरपुर शोरूम के समीप गलत दिशा में खड़ी कर भाग खड़ा हुआ था। 
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तहकीकात करने पर मुलजिम दोषी पाया गया। इसके बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी चालक संदीप कुमार पुत्र रामलाल निवासी देवीनगर पांवटा को आईपीसी की धारा-279 में 3 माह कैद व 1000 जुर्माना किया। आईपीसी की धारा-337 में 3 माह की कैद व 500 जुर्माना, धारा-338 में 6 माह कैद व 500 रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा- 304 ए के तहत एक वर्ष कैद व 2000 जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही आरोपी को 187 एमवीए एक्ट के अंतर्गत 15 दिनों  की कैद की सजा सुनाई है। 
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