अमर उजाला बयूरो
नाहन (सिरमौर)। सड़क दुर्घटना का अभियोग साबित होने पर जेएमआईसी नाहन की अदालत ने एक व्यक्ति को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को तीन हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं देने की सूरत में उसे एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। जेएमआईसी अदालत नाहन की न्यायाधीश मीनाक्षी गोयल ने यह सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार बलजीत सिंह पंजाब के मोहाली जिले का बलजीत सिंह 13 मार्च 2015 को अपनी कार (सीएच 01एएस-7363) में बोहल की तरफ आ रहा था। तेज रफ्तारी एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसने बोहल के समीप सड़क किनारे पैदल चल रहे गुलाम हसन को टक्कर मार दी थी जिससे वह घायल हो गया।
सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने मामले की पैरवी करते हुए अदालत में सबूतों और गवाहों की बिनाह पर आरोप साबित कर दिखाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र गुरनायब सिंह गांव अभीपुर जिला मोहाली पंजाब को भादंसं की धारा 279 के तहत छह महीने, 337 के तहत छह महीने और 338 के तहत एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को तीन हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। रुमिंद्र बैंस ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
--लापरवाह चालक को एक साल की कैद
अदालत ने तीन हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका
वर्ष 2015 में लापरवाही से कुचला था राहगीर