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दो मामलों में तीन लोगों को दो-दो वर्ष का कारावास

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प्रतीकात्मक चित्र
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अमर उजाला ब्यूरो
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नाहन (सिरमौर)।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत में बुधवार को अवैध रूप से गाड़ियों में शराब ले जाने के दो मामलों में तीन लोगों को दो-दो वर्ष का साधारण कारावास व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 15 अप्रैल 2015 को कालाअंब बैरियर से गाड़ी नंबर यूपी 07ई- 8009 एस्टीम कार की चेकिंग करते समय पुलिस पुलिस ने गाड़ी से 348 बोतलें ब्लैक होर्स व्हीस्की बरामद की थी। इस मामले में आरोपी मोहित कुमार गांव रनियाला दयालपुर तहसील नुक्कड़ (यूपी) व नवीन निवासी शेरपुर मोड छछरोली (हरियाणा) को दोषी करार दिया गया।
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उन्होंने बताया कि वाहन मोहित चला रहा था जबकि दूसरा आरोपी साथ बैठा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया था जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीषा गोयल ने आरोपी को 2 साल का कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में भी आरोपी को अवैध शराब रखने के मामले में 2 वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। आरोपी राजेश पुत्र रणजीत सिंह निवासी चरणा वाला हरिपुरखोल तहसील पांवटा साहिब का निवासी है।
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सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि 29 सितंबर 2015 को पुलिस टीम बड़ोन में वाहनों की चेकिंग कर रही थी तो जटोन डैम की तरफ से आ रही पिकअप नंबर एचपी 17ए-8727 को रोकने का इशारा किया गया तो वह पुलिस को देखकर चालक ने घबराहट में गाड़ी को भगाने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी को कुछ दूरी पर पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर पिकअप से 70 पेटी देशी व 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी।
 
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