पांवटा साहिब (सिरमौर)। शनिवार शाम को पांवटा बाजार में हुड़दंग मचाने और यातायात पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने वाले दो श्रद्धालुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रविवार को अदालत में पेश करने पर आरोपियों को सोमवार तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश हुए हैं।
गौरतलब है कि शनिवार देर शाम मुख्य आरक्षी ज्ञान सिंह, आरक्षी भूपेंद्र सिंह और अमरीक सिंह समेत यातायात पुलिस जवानों की ड्यूटी बद्रीपुर चौक के समीप थी। इस दौरान पांवटा साहिब बद्रीपुर चौक पर एक गाड़ी नाहन की ओर सड़क पर हूटर बजाते हुए रोक दी। यातायात पुलिस ने पूछा की हूटर क्यों बजा रहे हैं। इस पर गाड़ी चला रहे निहंग ने गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी।
दूसरा तलवार और भालाधारी भी गालीगलौज करता हुआ मिठाई की दुकान में चला गया। वापस आकर उसने आरक्षी से गालीगलौज करते हुए थप्पड़ मार दिया और पांव पर जोर से लोहे के उल्टे भाले से हमला किया। भालाधारी आरोपी ने जवान पर अपने दाहिने बाजू की कलाई में पहने लोहे के कड़ों से वार किया। बचाव करने पर जवान के बाएं हाथ की हथेली पर चोट आई।
चौक पर तैनात पुलिस टीम का कहना है कि इस दौरान दोनों आरोपी तलवारें लहरा कर हमला करने से बद्रीपुर चौक के आसपास भय का माहौल पैदा हो गया। आरोपी गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देकर गाड़ी में बैठ कर पांवटा बांगरन चौक की तरफ बोलेरो कैंपर लेकर भागे। पीछा करते हुए पुलिस ने पकड़ कर थाने पहुंचाया।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने नाम जसबीर सिंह(38) पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव मंजीतनगर जिला लुधियाना पंजाब तथा संदीप सिंह (30) पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव सरहंद मंडी जिला फतेहगढ़ पंजाब बताए। शनिवार देर शाम को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
उधर, थाना प्रभारी पांवटा संजय शर्मा ने पुष्टि की है। बद्रीपुर चौक पर हंगामा और यातायात पुलिस जवानों के साथ मारपीट के आरोपियों जसबीर सिंह और संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा-353, 354 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। रविवार को अदालत में पेश करने पर दोनों को सोमवार तक का पुलिस रिमांड मिला है।