चिट्टा मामले में कोर्ट से आरोपियों को मिली जमानत
नाहन। एनडीपीएस के एक मामले में विशेष अदालत ने पांवटा साहिब के दो लोगों को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने रबील हुसैन और इमरान को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक-एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 22जनवरी 2026 को पुलिस थाना माजरा में दर्ज है। पुलिस टीम ने पुरूवाला मार्ग पर मिसरवाला की तरफ से बाइक पर आ रहे आरोपियों के कब्जे 12 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। संवाद