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बुजुर्ग महिला की मौत मामले में पुलिस ने हत्या को गैर इरादतन हत्या में बदला
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एसएफएसएल रिपोर्ट में खुलासा, अचानक तनाव, हिंसक झटके और मानसिक दबाव के कारण हुई बुजुर्ग महिला की मौत
17 अप्रैल 2025 को पांवटा साहिब थाना का मामला, ट्रायल कोर्ट ने मामला सत्र न्यायालय भेजा
परात और चारपाई को लेकर विवाद बना बुजुर्ग की मौत का कारण
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। पांवटा साहिब क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या में दर्ज मामले को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया है। एसएफएसएल की मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि मौत की वजह को कोरोनरी इनसफिशिएंसी (हृदय की धमनियों में रुकावट) से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) को हटाकर 105 जोड़ दिया। डॉक्टरों की राय में भी मृतक के शरीर पर पाए गए लीनियर एब्रेशन शारीरिक हमले का नतीजा थे। इसलिए, यह पाया गया कि मौत मानसिक दबाव, हिंसक झटके और शारीरिक हमले के कारण हुई है।
यह मामला 17 अप्रैल 2025 को पांवटा साहिब थाना क्षेत्र का है। सादिका और गुलनाज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी दादी बानो देवी के साथ पड़ोसन ने मारपीट की थी। इसमें उसकी मौत हो गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रपट दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से पहले बानो देवी अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी थीं। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली बोकारी देवी वहां पहुंची और घरेलू सामान (परात और चारपाई) को लेकर विवाद शुरू हो गया।
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आरोप है कि इसी विवाद के दौरान बोकारी देवी ने बानो देवी के बाल पकड़कर उनका सिर चारपाई पर दे मारा। हालत बिगड़ने पर बानो देवी को चारपाई पर लिटाया गया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी सांसें थम गईं। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद विसरा और हृदय को जांच के लिए सुरक्षित कर राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) जुन्गा भेजा गया। साथ ही, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था।
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आरोपी को 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
पुलिस ने जांच पूरी कर बीएनएस की धारा 105 के तहत ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माना कि मामला सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य है। ऐसे में आरोपी महिला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने पर केस को विशेष रूप से सत्र न्यायालय भेज दिया है। साथ ही, आरोपी को 16 जनवरी को सत्र न्यायालय में पेश होने का भी निर्देश दिया है।
संवाद
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