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Sirmour News: विवादित जमीन पर निर्माण पर रोक, प्रतिवादी को हस्तक्षेप से रोका

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नाहन (सिरमौर)। अदालत ने जमीन के विवाद से जुड़े मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी इंद्रा देवी को विवादित भूमि में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। रमेश कुमार ने अदालत में स्थायी निषेधाज्ञा के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन दायर किया था। आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी की जमीन आवेदक की भूमि से सटी हुई है और वह विवादित जमीन की सीमा को लेकर दावा कर रही है। आवेदक के अनुसार 18 अप्रैल 2026 को मजदूरों के माध्यम से जमीन खोदाई का प्रयास किया गया और अगले दिन निर्माण सामग्री भी मौके पर एकत्र की गई। आवेदक ने आरोप लगाया कि निर्माण कर उसे जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं, प्रतिवादी ने इन आरोपों का विरोध किया। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में शपथपत्र भी पेश किए। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में पाया गया। अदालत ने यह भी माना कि विवादित भूमि संयुक्त भूमि है और प्रतिवादी उसमें सह-हिस्सेदार नहीं है। ऐसे में अंतरिम राहत नहीं देने से आवेदक को होने वाला नुकसान अधिक हो सकता है। इस आधार पर सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में पाया गया।
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