नाहन। पारिवारिक न्यायालय ने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़े एक मामले में आरोपी अरुण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही न्यायालय ने पुलिस को आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला हिमानी बनाम अरुण के बीच का है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। रिकॉर्ड के अवलोकन में पाया गया कि पिछली सुनवाई में आरोपी ने वचन दिया था कि वह याचिकाकर्ता को भरण-पोषण की बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा चुकाएगा। लेकिन, अब भुगतान करने से बच रहा है। इसलिए अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया इसके लिए एसडीपीओ पांवटा साहिब को निर्देश दिया कि 8 सितंबर या उससे पहले गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन सुनिश्चित करें। संवाद