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Sirmour News: जमानत शर्तों के पालन के लिए मिला अतिरिक्त समय

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नाहन। अदालत ने अप्राकृतिक यौन अपराध के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत शर्तों के पालन के लिए 16 जून तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। यह मामला बाबू राम बनाम राज्य का है। ट्रायल कोर्ट (न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने पूर्व में तहसील रेणुका जी निवासी बाबू राम को मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 5,000 रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को अदालत ने ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगाते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये सहित समान राशि के एक जमानती के साथ जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि आरोपी निर्धारित समय सीमा में इन शर्तों का पालन नहीं कर सका। अब अतिरिक्त सत्र न्यायालय में दायर आवेदन में बताया गया कि वह एक गरीब व्यक्ति है, इस कारण वह समय पर राशि जमा नहीं कर पाया। संवाद
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