कोर्ट ने केस में जब्त बाइक को किया रिलीज
नाहन। अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में जब्त किए वाहन (मोटरसाइकिल) को दस्तावेजों सहित उसके मालिक ललित के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। यह मामला 2 अप्रैल 2026 को पुलिस थाना पुरुवाला में दर्ज है। पुलिस टीम ने सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने पर कब्जे में लिया था। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संबंधित थाना प्रभारी को ड्राइविंग लाइसेंस छोड़कर, बाइक को मालिक के सुपुर्द करने का आदेश देते हुए शर्त रखी कि उसे अदालत की संतुष्टि के लिए 70 हजार रुपये का जमानती बांड भरना होगा। समान राशि का एक जमानतदार भी पेश करना होगा। वाहन न तो बेचा जाएगा न ही उसका रंग या अन्य विशेषताएं बदली जाएंगी।
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