एनडीपीएस मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत
नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में दोषसिद्ध आरोपी को प्रदेश उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाते हुए देहरादून निवासी असलम की जमानत मंजूर कर ली है। इसके बाद पांवटा साहिब की अतिरिक्त सत्र अदालत ने उसके जमानत व मुचलकों को स्वीकार कर लिया। यह मामला साल 2017 में पांवटा साहिब थाने क्षेत्र में दर्ज है। निचली अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार की शर्त पर जमानत प्रदान की थी। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेजों की जांच के बाद जमानत बांड स्वीकार कर लिया। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे रिहा किया जाए।
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