चिट्टा मामले में आरोपी की जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने एनडीपीएस के मामले में पुरुवाला निवासी शाहरुख (25) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार है। आरोपी मौजूदा समय में न्यायिक हिरासत पर जेल में बंद हैं। यह मामला 24 अक्तूबर 2025 को पांवटा साहिब थाना क्षेत्र का है।
पुलिस के डिटेक्शन सेल की टीम ने बात्तापुल चौक में आबिद के कब्जे से 25.10 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने यमुनानगर में अब्दुल से चिट्टा खरीदा था। जांच के दौरान 27 अक्तूबर को पुलिस ने मामले में शाहरुख को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद