सिरमौर के न्यायालयों में 9 मई को लगेगी लोक अदालत
नाहन। राष्ट्रीय लोक अदालत हिमाचल के सभी जिला न्यायालयों में 9 मई को लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नव कमल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में भी लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें पूर्व मुकद्दमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे।
लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल और बैंक से संबंधित मामले लगेंगे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को समयबद्ध सुविधा उपलब्ध करवाना है। लोक अदालत पर प्रार्थी का कोई खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क नहीं लगता। पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क भी वापिस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामलों को आपसी संवाद से हल किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दिया निर्णय अंतिम होता है।
प्रार्थी अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं 01702-224749 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नाहन के 01702-224527, पांवटा साहिब में 01702-222179, राजगढ़ के 01799-221377 और शिलाई के दूरभाष नंबर 01704-292531 पर संपर्क कर सकते हैं।
संवाद