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Sirmour News: अदालत 3

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सड़क हादसे में बेटे की मौत पर मां-पिता
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को मिलेगा 8.70 लाख रुपये का मुआवजा

- साल 2023 को रेणुका जी थाना का मामला, अंशुल की दुर्घटना में हो गई थी मौत

- परिजनों ने उचित मुआवजे के लिए एमएसीटी में लगाई थी गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के माता-पिता को मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी योगेश जसवाल ने चंडीगढ़ स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीमा कंपनी) को 8,70,000 राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित प्रति वर्ष की दर से अदा करने के निर्देश दिए हैं। मृत अंशुल की मौत वाहन (इको कार) की टक्कर से हो गई थी।

यह मामला पुलिस थाना रेणुका जी में पंजीकृत है। एमएसीटी के मुताबिक 24 दिसंबर 2023 की शाम 4:10 अंशुल वाहन में ददाहू से चांदनी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शालपुल गांव के पास एक निजी होटल के समीप चालक विजय सिंह ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क से उतरकर एक खाई में गिर गया। हादसे में अंशुल को गंभीर चोटें आईं और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया। इसी दौरान मृतक की मां नीमा देवी ने उचित मुआवजे के लिए एमएसीटी में गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय वाहन बीमित था और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूदा था।
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इसी आधार पर मृतक के परिजनों को निर्धारित मुआवजा देने का आदेश पारित किया गया। आदेश में कहा गया कि बीमा कंपनी मुआवजा राशि याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे।
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