नशीली दवाओं के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
-आरोपियों ने एक लाख में खरीदे थे नशे के प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियां
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने नशीली दवाओं के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में आरोपी को न्यायिक हिरासत रहना होगा।
पुलिस थाना पांवटा साहिब में 4 दिसंबर 2025 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के सेक्शन 22 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें हरियाणा की तरफ से एक गाड़ी नंबर एचआर 51बीएस 9267 को रोककर जांच की थी तो गाड़ी में ड्राइवर अर्जुन निवासी शिवपुर कॉलोनी यमुनानगर और पैसेंजर राहुल कपूर निवासी मॉडल कॉलोनी यमुनानगर, हरियाणा सवार थे। तलाशी लेने पर कार से प्रतिबंधित सॉल्ट ट्रामाडोल के 4560 कैप्सूल और 3000 अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद हुई थी।
पुलिस टीम ने जब इस मामले में जांच आगे बढ़ाई तो आरोपी अर्जुन और राहुल ने बताया कि वे एक दवा कंपनी में एमआर के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने प्रतिबंधित दवाइयां और कैप्सूल खरीदने के लिए आकाश गोयल निवासी सराहनपुर को 1,00,000 रुपये दिए थे। पुलिस ने जांच की तो संपर्क पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आकाश गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत में है।
आरोपी आकाश गोयल ने स्पेशल जज, नाहन, जिला सिरमौर गौरव महाजन की अदालत में जमानत याचिका दायर की। इस पर अभियोजन ने यह कहते हुए विरोध जताया कि आरोपी प्रतिबंधित कैप्सूल व टैबलेट की स्मगलिंग और गैर-कानूनी बिक्री में शामिल है और केस में बरामद किया गया सामग्री व्यावसायिक मात्रा में है। इलाके में ड्रग्स की लत बढ़ रही है और युवा पीढ़ी पर बुरा असर डाल रही है। नारकोटिक ड्रग्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए, एप्लीकेशन खारिज कर दी जाए।
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