पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब की दो अदालतों ने नशा करके वाहन चलाने वाले 45 चालकों को पूरा दिन अदालत परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई है। शनिवार को सभी चालक दिनभर अदालत परिसर में खड़े किए गए। अदालत ने करीब 127 वाहनों के चालानों का निपटारा कर 2 लाख 30 हजार 600 रुपये का जुर्माना भी ठोका। शनिवार को अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी और दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश विशाल शिओकंद की अदालतों ने यह सजा सुनाई है।
सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत पुलिस व ट्रैफिक पुलिस पांवटा द्वारा काटे गए चालानों में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 9 चालकों को पूरा दिन न्यायालय में खड़ा रहने की सजा सुनाई। जबकि, 55 वाहनों चालानों का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने वालों से 83,700 रुपये जुर्माना वसूला। एडीए पांवटा साहिब राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश विशाल शिओकंद की अदालत ने नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 36 वाहन चालकों को पूरा दिन अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई। जबकि कुल 72 चालानों का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने वालों पर कुल 1,46,900 रुपये जुर्माना ठोका।