कोर्ट से 92.99 लाख मुआवजा राशि जारी करने के आदेश
न्यायाधीश गौरव महाजन ने सुनाया फैसला, किसानों को मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के एक मामले में आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि मुआवजा अवार्ड के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। इसलिए 92,99,006 राशि आवेदकों को कानून के अनुसार जारी की जाए।
धनबीर सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के इस प्रकरण में वर्ष 2018 की रेफरेंस याचिका पर 28 नवंबर 2023 को फैसला सुनाया गया था। आवेदक श्यामा देवी ने अदालत में दिए बयान में स्पष्ट किया कि उनके पिता कुंदन सिंह को कुंदनू नाम से भी जाना जाता था और दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार 92,99,006 रुपये की मुआवजा राशि एफडीआर के रूप में न्यायालय में जमा थी, जो अब तक वितरित नहीं हुई थी।
न्यायाधीश गौरव महाजन ने आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि उचित पहचान के बाद आवेदकों के हिस्से की मुआवजा राशि ब्याज सहित जारी की जाए।
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