नाहन (सिरमौर)। करीब 12 साल पहले पांवटा साहिब क्षेत्र में शौचालय विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में अदालत ने महिला सहित सभी पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इनमें अशोक कुमार, सुरजी देवी, गुरमीत, अमरजीत और ओम दत्त शामिल हैं। न्यायिक दंडाधिकारी राघव शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। पुलिस में 21 अप्रैल 2014 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ज्ञान चंद का आरोप था कि शौच सुविधा न होने के कारण समीप के क्षेत्र में जाने पर आरोपियों ने लाठियों, पत्थरों और डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामले में धारा 147, 148, 149 और 323 आईपीसी के तहत चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए, लेकिन कई अहम गवाह अपने बयानों से मुकर गए। अदालत ने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। संवाद