नाहन। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। अदालत ने यह आदेश राम गोपाल बनाम सनवेट फार्मा मामले में दिया है। साल 2020 के चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाहन ने 31 मार्च 2026 को राम गोपाल को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और 3 लाख का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अब दोषी ने दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि राम गोपाल को 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड पेश करना होगा। इसके अलावा अपील असफल रहने पर सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। संवाद