नाहन। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राजगढ़ शाखा की ओर से दायर चेक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी बेलू को एनआई एक्ट के तहत दोषी करार दिया।यह मामला वर्ष 2020 का है। बैंक के अनुसार तहसील राजगढ़ निवासी बेलू को ग्रामीण गोदाम निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। बकाया राशि के आंशिक भुगतान के लिए आरोपी ने 50,788 रुपये का चेक जारी किया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने कानूनी नोटिस भेजा और भुगतान न होने पर अदालत में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार नहीं किया। हालांकि सजा तय किए जाने के समय बैंक की ओर से अदालत को बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इसे देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने आरोपी को अदालत उठने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई और रिहा करने का आदेश दिया। संवाद