नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को पांवटा साहिब के युवक को सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने आरोपी सोहन सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 10 जून 2026 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज है। पुलिस की एसआईयू टीम ने गश्त के दौरान यमुना टोल बैरियर के पास आरोपी के कब्जे 6.12 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। आरोपी वर्तमान में आदर्श केंद्रीय कारागार में बंद है। संवाद