नाहन। अदालत ने अपहरण के दर्ज एक मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यह मामला 15 जुलाई 2025 को शिलाई थाना में पंजीकृत है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत दर्ज किया था। पुलिस जांच में लापता लड़की को ढूंढ लिया गया। पीड़िता ने बयान में स्पष्ट किया कि उसे किसी ने बहकाया या मजबूर नहीं किया और उसके साथ कोई अपराध नहीं हुआ। शिकायतकर्ता (लड़की के पिता) ने भी पुलिस जांच से संतुष्टि जताई और शपथ पर अलग बयान दर्ज कराया। अदालत ने माना कि पीड़िता और शिकायतकर्ता दोनों के बयानों से स्पष्ट है कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ। इस स्थिति में राज्य की ओर से कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार (एफआईआर को रद्द) करने की मांग को उचित ठहराया गया।
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