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Sirmour News: यथास्थिति आदेश की अवहेलना के आरोप की याचिका खारिज

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नाहन। सिविल न्यायालय ने भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में अदालत के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। वादी वेद प्रकाश ने आदेश 39 नियम 2-ए एवं धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन दायर कर आरोप लगाया था कि प्रतिवादी ओम प्रकाश एवं अन्य ने विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कर पेड़ों की शाखाएं काटीं और अदालत के आदेश की अनदेखी करते हुए कब्जे में हस्तक्षेप किया। आवेदन में प्रतिवादियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और सिविल कारावास की मांग भी की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता कोई ऐसा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह सिद्ध हो सके कि कथित निर्माण या भूमि की स्थिति में बदलाव अदालत के आदेश के बाद किया गया। सिविल न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि प्रतिवादियों ने अदालत के 8 सितंबर 2017 के यथास्थिति (स्टेटस-को) आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है। संवाद
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