चेक बाउंस मामले में 6 महीने की सजा की निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में दोषी की सजा को निरस्त कर दिया है। 9 अगस्त 2024 को निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने संदीप कुमार को छह महीने के कारावास और 2 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ दोषी ने अतिरिक्त सत्र अदालत में अपील दायर की थी।
अब न्यायाधीश गौरव महाजन ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए दोषी की अपील को स्वीकार कर लिया है। साथ ही अदालत ने पक्षकारों को 17 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
यह मामला साल 2022 का है। नौहराधार निवासी शिकायतकर्ता सचिन देव ने 72 डिब्बे सेब के आरोपी को बेचे थे। अपनी देयता पूरी करने के लिए आरोपी ने 1 सितंबर 2022 को 99,000 रुपये का चेक जारी किया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया।
इस बीच आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन भुगतान न होने पर न्यायालय में मामला दायर किया गया। इस दौरान निचली अदालत ने संदीप कुमार को सजा और जुर्माने की सजा सुनाई थी।