नाहन। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडी) से जुड़े एनआई एक्ट के मामले में दोषसिद्ध ठहराए आरोपी को राष्ट्रीय लोक अदालत में राहत मिल गई। बैंक के साथ समझौता होने के बाद आरोपी कमल राज ने 13 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर मामले का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर लिया। अदालत ने कंपाउंडिंग शुल्क भी माफ कर दिया। दोनों पक्षों के बयानों को रिकॉर्ड पर लेते हुए जिला न्यायाधीश ने पूर्व में पारित दोषसिद्धि और सजा संबंधी आदेश को रद्द कर आरोपी को बरी कर दिया। संवाद