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बेटा देखभाल नहीं करता तो शिकायत करें माता-पिता

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बेटा देखभाल नहीं करता तो शिकायत करें माता-पिता
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प्रशासन दिलवाएगा पीड़ित परिजनों को गुजारा-भत्ता
जायदाद बेटे के नाम की है तो उसे भी दिलाएगा वापस
जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें पीड़ित : उपायुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। आश्रित माता-पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत पीड़ित माता-पिता को गुजारा भत्ता दिलवाने में जिला कल्याण अधिकारी अहम भूमिका निभाएंगे। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित आश्रित माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम 2001 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
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उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित माता-पिता जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। वह उस मामले को एसडीएम के संज्ञान में लाएंगे। एसडीएम के निर्णय देने तक माता-पिता को पांच सौ रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को एसडीएम को छह माह के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा। यदि पीड़ित माता-पिता का पुत्र सरकारी सेवा अथवा निजी कंपनी में कार्यरत है तो उसके वेतन से भरण पोषण भत्ता काट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि माता-पिता ने अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम करवा दी है और वह अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सारी संपत्ति को अटैच करके माता-पिता को जाएगी और बेटे को गुजारा भत्ता भी अदा करना पड़ेगा। उपायुक्त ने कहा कि कानूनी तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने वृद्ध माता-पिता को गुजारा भत्ता देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उपमंडलाधिकारी नागरिक को इस अधिनियम के तहत आश्रित माता-पिता को उनके बच्चों से गुजारा भत्ता दिलाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को वृद्धजनों से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि जनमंच अथवा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से इस अधिनियम की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी नागरिक राजगढ़, पांवटा संगड़ाह, जिला न्यायवादी, विधि अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।
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