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Sirmour News: भुगतान न करने पर कंपनी की 3.07 लाख की डिक्री

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- अनमोल पॉलिमर्स कंपनी ने गुजरात की नॉर्थविंड पेपर्स कंपनी को पेपर केमिकल्स की थी आपूर्ति
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। रसायनों की आपूर्ति के एवज में बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उपासना शर्मा की अदालत ने गुजरात की एक कंपनी के खिलाफ 3,07,282 रुपये की एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) डिक्री पारित की है। अदालत ने उक्त राशि पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा वाद खर्च भी अदा करने के निर्देश दिए हैं।
मामला वर्ष 2023 का है। कालाअंब स्थित एम/एस अनमोल पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात की एम/एस नॉर्थविंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड को पेपर केमिकल्स की आपूर्ति की थी। कुल देय राशि में से 3,07,282 रुपये का भुगतान बकाया रह गया। कंपनी की ओर से कई बार भुगतान का आग्रह करने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद प्रतिवादी ने राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद वादी कंपनी ने अदालत में वसूली का वाद दायर किया।
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सुनवाई के दौरान प्रतिवादी कंपनी अदालत में उपस्थित नहीं हुई। इस पर अदालत ने उसे एकपक्षीय घोषित कर दिया।वादी पक्ष ने बिल, खाता विवरण, माल की आपूर्ति से संबंधित दस्तावेज, कानूनी नोटिस और अन्य अभिलेख अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने वादी कंपनी का दावा स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने कहा कि वादी कंपनी 3,07,282 रुपये की वसूली की हकदार है। हालांकि, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग को अधिक मानते हुए अदालत ने इसे घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक कर दिया। साथ ही वाद की लागत भी प्रतिवादी कंपनी से वसूलने के आदेश दिए।
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