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पूरा दिन अदालत में खड़े रखे आठ लापरवाह चालक

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अमर उजाला ब्यूरो
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। शराब पीकर वाहन चलाना आठ वाहन चालकों को काफी महंगा पड़ गया। अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालने की एवज में वाहन चालकों को अदालत ने एक दिन खड़ा रहने की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक अदालत परिसर में ही खड़ा रहने के आदेश सुनाए। मोटर वाहन अधिनियमों के तहत पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने 129 वाहन चालकों के चालान किए थे। इनमें आठ चालकों ने शराब पीकर वाहन चलाया था। इनको अदालत ने दिनभर अदालत परिसर में खड़ा रहने के साथ दो-दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई। मोटर अधिनियम के तहत 129 चालकों पर अदालत ने 1.45 लाख का जुर्माना किया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने आरोपी वाहन चालकों को सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पांवटा थाना और यातायात पुलिस टीम ने करीब 129 वाहनों के चालान काटे थे। इन चालानों को कोर्ट में निपटारे के लिए पेश किया गया। इन चालकों से 145900 राशि जुर्माना वसूला गया। अदालत ने नशा कर वाहन चलाने वाले आठ आरोपी चालकों को एक दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने और दो-दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। एडीए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने एक दिन की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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