नाहन (सिरमौर)।
पटाखे एवं आतिशबाजी बेचने के लिए लाइसेंस धारकों को अब चयनित स्थान पर रेत की बाल्टी व 100 लीटर पानी का प्रबंध भी करना होगा। ऐसी व्यवस्था न करने वाले धारक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दिवाली फेस्टिवल में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसडीएम नाहन ने लाइसेंस धारकों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही पटाखों व आतिशबाजी विक्रय के लिए स्थानों का निर्धारण भी कर दिया है।
नाहन शहर में चौगान मैदान को पटाखों व आतिशबाजी बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। पटाखों के विक्रय के लिए प्लाटों का आवंटन नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। ददाहू में सतीबाग व कालाअंब में मारकंडा नदी के किनारे पटाखे बेचे जा सकेंगे। जमटा में माता बालासुंदरी मंदिर के साथ सटे मैदान में पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए सुबह 9 से रात 9 बजे तक समय निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों और आतिशबाजी का विक्रय किया जाएगा।
एसडीएम नाहन कृतिका कुल्हारी ने बताया कि नाहन चौगान के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीएम नाहन कार्यालय से पटाखे व आतिशबाजी विक्रय के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका नाहन के प्रतिनिधि को आदेश दिए गए हैं कि आतिशबाजी के विक्रय के समय चौगान मैदान नाहन में 17 से 19 अक्तूबर तक रात्रि के समय सभी लाइटों को चालू रखेंगे ताकि दुकानदारों व आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और कोई भी दुकानदार ज्वलनशील पदार्थों जैसे मोमबत्ती, माचिस आदि का प्रयोग करते पाया गया तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। चौगान मैदान व अन्य चयनित स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने दमकल विभाग को भी पूरी तैयारी के साथ चौगान मैदान में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।