राजगढ़ (सिरमौर)। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ स्थानीय पुलिस के साथ अदालत भी सख्त हो गई है। ऐसे वाहन चालकों को अदालत ने भी कारावास भोगने की सजा सुनाई है। पिछले कई दिन से राजगढ़ पुलिस का यह अभियान जारी है। राजगढ़ में पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के साठ चालान किए, जिसकी सुनवाई स्थानीय न्यायिक दंडाधिकारी राजगढ़ की अदालत में हुई। अदालत ने दो लोगों को जेल की सजा सुनाई है और बाकी लोगों को भारी जुर्माना लगाया है। डीएसपी दुष्यंत सरपाल ने बताया कि पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने पर साठ लोगों के चालान किए थे। इसकी सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ की अदालत में हुई। न्यायाधीश माधवी सिंह ने एचपी 14 ए-1888 के चालक रणदेव को दो दिन और एचपी 16-3282 के चालक गीताराम को एक दिन के कारावास और ढाई-ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त एचआर 99 एल-9397 के चालक को 6500 रुपये का भारी जुर्माना किया है। अधिकतर चालकों को दो हजार रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। डीएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं अन्यथा उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी और भारी जुर्माना भी अदा करना होगा।